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Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू

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Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू
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Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू:– सरकार किसानों को गड्ढों के निर्माण के लिए 340000 रुपये दे रही है, जिसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं। किसान को उसके अंदर कम से कम चार लाख लीटर ब्लॉक क्षमता या उससे अधिक क्षमता का एक स्थायी गड्ढा बनाना होगा, जिसमें सरकार किसानों को लाभ देगी ताकि वे पानी का भंडारण कर सकें।


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Diggy Water Store आज के समय में किसानों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है ऐसे में वह पानी को स्टोरेज के रूप में रख सकते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर पानी का उपयोग कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से चार लाख लीटर ब्लॉक क्षमता या इससे अधिक क्षमता का पक्की डिग्री निर्माण और प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण करने के लिए लघु और सीमांत किसानों को सहायता दी जा रही है जिसकी आवेदन भी शुरू हो चुके हैं।

Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू

डिग्गी बनाने के लिए पात्रता / Diggy Water Store

डिग्गी बनाने के लिए कृषक के पास में काम से कम 0.5 हेक्टेयर यानी आधा हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होना चाहिए। डिग्गी (पानी की टंकी) बनाने के लिए, राजस्थान का मूल निवासी होना और किसान होना आवश्यक है। इसके साथ ही, आवेदक के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए. 

पात्रता मानदंड:
  • मूल निवासी:–

    आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए. 

  • किसान:–

    आवेदक एक किसान होना चाहिए. 

  • भूमि:—

    आवेदक के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर (आधा हेक्टेयर) सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए. 

  • अन्य:–

    कुछ मामलों में, डिग्गी निर्माण के लिए अन्य पात्रता मानदंड भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, आदि। 

Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू

डिग्गी निर्माण लाभ / Diggy Water Store

जब कोई किसान न्यूनतम 4.00 लाख लीटर या इससे अधिक भराव क्षमता का सीमेंटेड गड्ढा या प्लास्टिक लाइन वाला गड्ढा बनाता है, तो लघु एवं सीमांत किसान इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी पाने के हकदार होते हैं; और अन्य किसान इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 300000/- रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी पाने के हकदार होते हैं।

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राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए “डिग्गी निर्माण लाभ योजना” चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए डिग्गी (पानी की टंकी) बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है. इस योजना के तहत, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने खेतों में पानी जमा करके सिंचाई कर सकें और बेहतर फसल उत्पादन कर सकें. 
योजना का लाभ:
  • किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है.
  • फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है.
  • किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है.
  • पानी का कुशल उपयोग होता है. 

Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू

डिग्गी अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज : Diggy Water Store

डिग्गी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1.  आधार कार्ड
  2.  बैंक पासबुक
  3.  भूमि का नक्शा / खसरा
  4.  राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी)
  5.  निवास प्रमाण पत्र
  6.  सिंचाई स्रोत से संबंधित प्रमाण
  7.  मोबाइल नंबर

आवेदन की प्रक्रिया – ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन : Diggy Water Store

राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।

ऑनलाइन आवेदन के चरण:

  1. सबसे पहले जाएं राज किसान साथी पोर्टल
  2. होम पेज पर “किसान विकल्प” में जाएं और “सेवाएं” अनुभाग से ‘डिग्गी’ योजना को चुनें।
  3. योजना की पूरी जानकारी पढ़ें और फिर “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फॉर्म पूरा होने के बाद सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।

Diggy Water Store : राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी (होद) बनाने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए आवेदन शुरू

किसान डिग्गी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने के लिए यहां देखें

 

Rinku Prakash Gehlot

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