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Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme : राजस्थान में इस तरह शादी करने पर मिलते हैं! 10 लाख रुपये! जानें कैसे मिलेगा लाभ

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Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme : राजस्थान में इस तरह शादी करने पर मिलते हैं! 10 लाख रुपये! जानें कैसे मिलेगा लाभ
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Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme : जानकारी

अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों को 10 लख रुपए मिलते हैं राजस्थान की ‘डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत खाते में जमा होते हैं 5 लाख और 8 साल के लिए चलती है 5 लाख रूपये की एफडी।

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समाज में समानता और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है राजस्थान की सरकार। ‘डॉ सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’ एक ऐसी ही प्रगतिशील योजनाओं है। जातीय बंधनों को तोड़कर अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों के लिए चलन में लाई गई है यह योजना।

ऐसे दंपत्तियों को सरकार 10 लख रुपए की आर्थिक सहायता देती है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना में सरकार द्वारा कराई जाती है 5 लाख रूपये की एफडी (फिक्स डिपोजिट) 8 सालों की अवधि के लिए, और दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिए जाते है शेष 5 लाख रूपये की रकम। इस तरह यह योजना आर्थिक सहयोग देने के साथ दंपत्तियों के नए जीवन की शुरुआत भी बनती है काफी आसान।

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समाज में सौहार्द, एकता और समानता को बढ़ावा देना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। हमें कई बार देखने मिलता है कि समाज में भेदभाव और दूरी पैदा करते हैं जातीय बंधन। सरकार चाहती है कि इस पहल के जरिए लोक सामाजिक बंधनों से ऊपर उठे और स्वतंत्र रूप से करें अपने जीवन का चुनाव।

कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है इस योजना का फायदा उठाने के लिए। आवेदक को सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपनी SSO ID से। लॉगिन करने के बाद आवेदक को ‘Citizen’ सेक्शन में जाकर क्लिक करना होता है ‘SJMS Application’ लिंक पर। फिर खुलता है आवेदन फॉर्म जिसमें सटीक तरीके से भरनी होती है सभी जानकारियां। इसकी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं https://www.myscheme.gov.in/schemes/dsaicmas की वेबसाइट पर जाकर भी।

सभी आवश्यक कागजात संलग्न करने होते हैं आवेदन फार्म के साथ। उन आवश्यक कागजातों में शामिल है शादी का प्रमाण पत्र, दंपत्ति की फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। योजना में आवेदन किया जा सकता है केवल शादी के 1 साल के भीतर ही। आपको बता दे की योजना में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता अगर शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है तो।

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ऐसे दंपत्तियों को आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें समाज में मजबूती से खड़े होने की मदद मिलेगी, ऐसा मानती है सरकार। जात-पात के ऊपर उठकर सामाजिक समानता की और कदम बढ़ाने में यह पहल दूसरों को भी प्रेरित करेगी।

राजस्थान सरकार की ओर से चलने वाली यह प्रगतिशील योजना सामाजिक सोच में बदलाव लाने के साथ प्रदान कर रही है अंतर्जातीय दंपत्तियों को सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य भी। एक बेहतर और समानता पर आधारित समाज की दिशा में मजबूत कदम है सरकार का यह पहल।

 

Rinku Prakash Gehlot

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